Online Gaming Bill 2025: संसद ने ऑनलाइन मनी गेम्स पर बड़ा फैसला लेते हुए एक नया कानून पास किया है। इसका नाम है ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन) बिल, 2025।
Dream11, MPL, My11Circle... जैसे बेटिंग ऐप्स पर लगेगा बैन? 'ऑनलाइन गेमिंग बिल' के बारे में जानें सबकुछ

Online Gaming Bill 2025: ऑनलाइन मनी गेमिंग पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग विधेयक लेकर आई थी। लोकसभा से पास होने के अगले ही दिन राज्यसभा ने भी ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन एंड रेगुलेशन) बिल, 2025 (Online Gaming Bill) को मंजूरी दे दी। इस कानून के लागू होते ही अब देश में ऐसे सभी ऑनलाइन गेम्स पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा, जिनमें पैसा लगाकर जीतने की उम्मीद की जाती है।
अश्विनी वैष्णव ने बताया क्यों जरूरी था बिल
राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल (Online Gaming Bill) पेश करते हुए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस कानून का मकसद ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को खत्म करना नहीं, बल्कि सही दिशा देना है। उन्होंने बताया कि यह कानून इंडस्ट्री के दो-तिहाई हिस्से को बढ़ावा देगा और केवल उस हिस्से पर रोक लगाएगा जिसमें पैसों की सट्टेबाजी होती है।
VIDEO | On Parliament passing Online Gaming Bill to ban all forms of money games, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Today, the House has brought relief from the addiction of online gaming which was spreading among middle-class families, youths, and students. A bill, to… pic.twitter.com/RA3nQEykZz
— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2025
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में करीब 45 करोड़ लोग ऐसे मनी गेम्स से प्रभावित हुए हैं। इनमें से ज्यादातर मध्यमवर्गीय परिवार हैं, जिन्हें लगभग 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है। वैष्णव ने यह भी बताया कि वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन (WHO) ने ऑनलाइन मनी गेमिंग को गेमिंग डिसऑर्डर करार दिया है, जो एक गंभीर पब्लिक हेल्थ रिस्क बन चुका है।
क्या है Online Gaming Bill 2025?
- परिभाषा: ऑनलाइन मनी गेम वह है जिसमें खिलाड़ी पैसे, फीस या किसी दांव पर खेलता है और बदले में इनाम या पैसा जीतने की उम्मीद रखता है।
- सजा: ऐसे गेम्स चलाने वालों को 3 साल तक जेल, 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- विज्ञापन पर रोक: इनके प्रचार-प्रसार पर भी सख्ती होगी। विज्ञापन करने वालों को 2 साल तक जेल या 50 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है।
- सख्त जांच: केंद्र सरकार एक विशेष अथॉरिटी बनाएगी जो तय करेगी कि कौन सा गेम मनी गेम की श्रेणी में आता है। अधिकारी बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी कर सकेंगे, अगर अपराध की आशंका हो।
- विदेशी ऐप्स भी होंगे दायरे में: यह कानून न सिर्फ भारत में चल रहे, बल्कि भारत के यूज़र्स को टारगेट करने वाले विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होगा।
ई-स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने साफ किया है कि ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। ये गेम्स केवल शारीरिक या मानसिक कौशल पर आधारित होंगे और इनमें किसी तरह की बेटिंग शामिल नहीं होगी। खिलाड़ियों से केवल एंट्री फीस या प्रशासनिक खर्च के नाम पर पैसा लिया जा सकेगा।
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