'अभी अकड़ है, घमंड टूटेगा तब मैं...' 4 लाख गुजारा भत्ता मिलने के बाद हसीन जहां ने मोहम्मद शमी को सुनाई खरी-खोटी

Mohammed Shami-Hasin Jahan: कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के बाद मोहम्मद शमी अपनी एक्स वाइफ हसीन जहां को हर महीने 4 लाख का गुजारा भत्ता देंगे। इस फैसले के बाद हसीन जहां शमी को खरी-खोटी सुनाती नजर आई।

icon द्वारा Nishu Raj
iconPublished: 03 Jul 2025, 03:07 PM
iconUpdated: 03 Jul 2025, 03:17 PM

Mohammed Shami-Hasin Jahan: टीम इंडिया के खिलाड़ी मोहम्मद शमी और उनकी एक्स वाइफ हसीन जहां के बीच लगभग 6 साल से कानूनी लड़ाई चल रही है। इस पूरे मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि हर महीने शमी चार लाख रुपए का गुजारा भत्ता हसीन जहां और अपनी बेटी को देंगे।

कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद हसीन जहां के अलग ही तेवर नजर आए, जिन्होंने मोहम्मद शमी को लेकर काफी कुछ कहा। 4 लाख का गुजारा भत्ता मिलने के बाद हसीन जहां ने शमी के बारे में कुछ ऐसी बातें बोली जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे।

हसीन जहां ने शमी को सुनाई खरी-खोटी

कोर्ट के फैसले के बाद मोहम्मद शमी के लिए हसीन जहां ने फिर से तीखे बोल बोले और कहा कि, "जो इंसान कभी कुछ नहीं था उसके बाद अचानक से कुछ बन गया तो उनमें इतनी अकड़ आ गई। इतना घमंड आ गया कि उन्हें आज अपनी बीवी-बच्ची का ध्यान नहीं है। जब ये घमंड टूटेगा तब उनको अपनी पत्नी और बच्ची दोनों याद आएंगे"।


कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नजर आई हसीन जहां ने कहा कि शमी जैसी जिंदगी बिता रहे हैं उन्हें और उनकी बेटी को भी वैसी जिंदगी जीने का हक है। कोर्ट को शुक्रिया कहते हुए हसीन जहां ने बताया कि "हमने ये केस साल 2018 में फाइल किया था। मैं कुछ आर्थिक कारण के चलते अपनी बेटी को अभी तक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रही थी, लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद मुझे काफी मदद मिलेगी"।

हसीन जहां और बेटी से शमी का नहीं है कोई संपर्क

हसीन जहां ने ये भी दावा किया है कि शमी अपने घमंड की वजह से उनसे और उनकी बेटी से कोई संपर्क नहीं कर रहे हैं। पिछली बार जस्टिस के डर से शमी अपनी बेटी से मिले थे।

Mohammed Shami-Hasin Jahan
Mohammed Shami-Hasin Jahan

कोर्ट द्वारा तय की गई मेंटेनेंस राशी पर हसीन जहां ने कहा कि मेंटेनेंस और भी ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने याचिका में भी 4 लाख से ज्यादा की रकम रखी थी। ऐसे में हसीन जहां कोर्ट के फैसले से खुश जरूर है लेकिन उन्हें लगता है कि ये रकम अभी भी कम है।

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