'किसी को 5 साल तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता...' इलाहाबाद HC ने यश दयाल को दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Yash Dayal: इलहाबाद हाई कोर्ट ने यश दयाल को बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायलय ने दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

iconPublished: 15 Jul 2025, 07:14 PM
iconUpdated: 15 Jul 2025, 07:17 PM

Allahabad High Court On Yash Dayal: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलने वाले भारतीय तेज गेंदबाज यश दयाल (Yash Dayal) को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट की तरफ उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। यश के खिलाफ गाजियाबाद में एक महिला ने यौन उत्पीड़न के मामले में FIR दर्ज करवाई थी।

कोर्ट की तरफ यश को एक और राहत देते हुए कहा है कि कोई किसी को 5 साल तक 'बेवकूफ' नहीं बना सकता है। दरअसल, पीड़िता की तरफ से आरोप लगाया गया था कि आरसीबी के गेंदबाज ने शादी का झांसा देकर उनके साथ करीब 5 साल तक यौन, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़ किया।

'5 साल तक कोई बेवकूफ नहीं बना सकता' (Yash Dayal)

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और अनिल कुमार की खंडपीठ ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी को रोकने का आदेश दिया है। इसके अलावा पीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, "1 या 2 दिन तक तो कोई धोखा दे सकता है, लेकिन 5 साल तक? ये समझना मुश्किल है। कोई इतने वक्त तक कैसे धोखे में रह सकता है?"

21 जून को दर्ज हुई थी शिकायत (Yash Dayal)

बता दें कि 21 जून को मुख्यमंत्री के ऑनलाइन पोर्टल (IGRS) पर यश दयाल के खिलाफ पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई थी। फिर 06 जुलाई को धारा 69 बीएनएस के तहत FIR दर्ज हुई थी। शिकायत में बताया गया था कि पीड़िता बीते करीब पांच सालों से यश दयाल के साथ रिश्ते में थी।

रिपोर्ट में आगे बताया गया था कि यश ने पीड़ित महिला को परिवार से मिलवाया था और फ्यूचर वाइफ के रूप में परिवार के सामने पेश किया था। फिर जब दोबारा गेंदबाज से शादी की बात की गई, तो उन्होंने मना कर दिया और शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना शुरू कर दी। इसके अलावा FIR में लिखा गया था कि शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए।

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