यश दयाल की होगी गिरफ्तारी? यौन शोषण मामले में FIR के बाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

Yash Dayal: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

iconPublished: 15 Jul 2025, 04:06 PM
iconUpdated: 15 Jul 2025, 05:25 PM

Allahabad HC on Yash Dayal: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं। इस बार चर्चा उनकी शानदार गेंदबाजी को लेकर नहीं, बल्कि यौन शोषण के मामले को लेकर है। एक महिला ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उस महिला ने उन पर शादी का झांसा देकर पांच साल तक शारीरिक और मानसिक शोषण करने का आरोप लगाया है। अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है।

क्या है पूरा मामला?

महिला ने 21 जून को मुख्यमंत्री के ऑनलाइन पोर्टल (IGRS) के जरिए शिकायत की थी, जिसके बाद 6 जुलाई को धारा 69 बीएनएस के तहत उनके खिलाफ औपचारिक प्राथमिकी दर्ज हुई। शिकायत में कहा गया है कि दयाल और महिला पिछले पाँच वर्षों से रिश्ते में थे। इस दौरान यश ने महिला को अपने परिवार से मिलवाया और उसे भविष्य की पत्नी की तरह प्रस्तुत किया। महिला का आरोप है कि जब उसने शादी की बात दोबारा उठाई, तो दयाल ने मना कर दिया और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया।

Allahabad HC on Yash Dayal for sexual exploitation allegations

एफआईआर में लिखा है, "आरोपी ने शादी का झांसा देकर मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। उसने अपने घरवालों से भी मुझे मिलवाया और पति जैसा व्यवहार किया। मुझे पूरी तरह भरोसा हो गया था कि हम शादी करेंगे, लेकिन बाद में उसने मना कर दिया और मेरे विरोध करने पर मुझे अपमानित किया गया।"

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

यश दयाल को यौन शोषण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की खंडपीठ – न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार – ने दयाल को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से राहत दी। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, "1-2 दिन के लिए कोई धोखा खा सकता है, लेकिन 5 साल तक? ये समझना मुश्किल है कि कोई इतने लंबे समय तक भ्रम में कैसे रह सकता है।"

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